टेरर फंडिग मामलाः झारखंड हाईकोर्ट से सोनू और विनीत को मिली बेल
रांचीः टेरर फंडिग मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने व्यवसायी सोनू अग्रवाल और विनीत अग्रवाल को अग्रिम जमानत दे दी है. जस्टिस रंगुन मुखोपाध्याय और जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने जमानत याचिका मंजूर कर ली. पिछले सप्ताह टेरर फंडिंग के एक अन्य मामले में महेश अग्रवाल को जमानत दी गयी थी.इससे पहले 11 अप्रैल को सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. बताते लें कि एनआइए की विशेष कोर्ट में भी सोनू अग्रवाल ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी. जिसपर कोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया था. हाईकोर्ट के इस फैसले से सोनू अग्रवाल और विनीत अग्रवाल को बड़ी राहत मिली है.
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