निलंबित आईएएस सैय्यद रियाज अहमद को मिली जमानत
खूंटीः झारखंड कैडर के निलंबित आइएएस सैय्यद रियाज अहमद को जमानत मिल गयी है। एडीजे वन संजय कुमार की अदालत ने उन्हें जमानत दी है। अदालत ने 12 दिनों की रिमांड अवधि को कंसीडर करते हुए और 41 सीआरपीसी का कंप्लायंस प्रॉपर नहीं होने के कारण उन्हें राहत दी। रियाज अहमद संभवतः शनिवार देर शाम तक जेल से बाहर आ सकते है. बताते चलें कि सैय्यद रियाज अहमद पर छेड़खानी का आरोप लगा था। बताते चलें कि वह खूंटी शैक्षणिक टूर पर आई थीउसने आरोप लगाया था कि एसडीएम ने शराब पिलाकर यौन उत्पीड़न करने को कोशिश की। पार्टी के बहाने एसडीएम ने महिला के साथ अश्लील बातें भी की। पीड़िता किसी तरह महिला वहां से बचकर महिला थाने में शिकायत की.खूंटी के एसडीएम सैय्यद रियाज अहमद की पत्नी धनबाद की रहनेवाली हैं. वर्तमान में वे छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एसडीएम हैं.

