बिहार के निकाय चुनाव पर कोई रोक नहीं लगाई : सुप्रीम कोर्ट
पटना : सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि उसने बिहार में होने वाले नगर निकाय चुनाव पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं लगाई है। इस तरह 18 और 28 दिसंबर को दो चरणों में होने वाले इस चुनावों में किसी भी तरीके की रोक लगने के संशय को दूर कर दिया है। ऐसे में राज्य के 224 नगर निकायों के चुनाव का रास्ता साफ हो गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने विशेष याचिका पर त्वरित सुनवाई करने से मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि, इस मामले में पूर्व निर्धारित तिथि 20 जनवरी को ही सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में सुनील कुमार ने विशेष अनुरोध शुक्रवार को इस मामले को मेंसन किया था। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इसकी सुनवाई 20 जनवरी 2023 को होनी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई गई है।
बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने 9 सितंबर को नगर-निकाय चुनावों के लिए तारीख तय की थी। नगर-निकाय चुनाव की घोषणा के बाद ही राज्य की अति पिछड़ी जातियों के आरक्षण का मामला पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में पटना हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पालन का निर्देश राज्य सरकार को दिया था। वोटिंग के ठीक पहले 4 अक्तूबर को निर्वाचन आयोग ने चुनाव की पूर्व घोषित तिथि को स्थगित कर दिया था। राज्य सरकार द्वारा अति पिछड़ी जातियों के लिए विशेष समर्पित आयोग के गठन की सूचना हाइकोर्ट को दी और आयोग की रिपोर्ट आने के बाद फिर से चुनाव की नई तिथियों की घोषणा की गई।

