राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत,गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए सजा पर रोक लगा दी

रांची: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने राहत दिया है। साथ ही गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए सजा पर रोक लगा दी है। अब राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होगी।निचली अदालत ने ये कारण नहीं दिए कि क्यों पूरे दो साल की सजा दी गई।  हाईकोर्ट ने भी इस पर पूरी तरह विचार नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा कि  राहुल गांधी की टिप्पणी गुड टेस्ट में नहीं थी, पब्लिक लाइफ में इस पर सतर्क रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस की ओर से भी ट्वीट किया गया है और इस फैसले का स्वागत किया गया है। कांग्रेस ने लिखा कि यह नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है, सत्यमेव जयते – जय हिंद। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सर्वोच्च अदालत में इस मामले की सुनवाई के लिए आधे घंटे का वक्त तय किया, जिसमें दोनों पक्षों के वकीलों को बोलने के लिए 15-15 मिनट मिले। राहुल गांधी की ओर से पक्ष रखा गया है कि उन्होंने पूरे समुदाय का अपमान नहीं किया है, इस तरह के मामले में सिर्फ राहुल को ही ऐसी सजा मिली है।

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