रामगढ़ विधानसभा उप चुनाव को लेकर पूरे रामगढ़ जिले में निषेधाज्ञा लागू
रामगढ़: 23 रामगढ़ विधानसभा उप निर्वाचन 2023 के तहत मतदान की तिथि 27 फरवरी 2023 को प्रातः 7:00 बजे से संध्या 5:00 बजे तक निर्धारित है। मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से चुनाव संबंधी प्रचार-प्रसार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। इस अवधि में विधि व्यवस्था हेतु व राजनैतिक दलों / अभ्यर्थीयों की गतिविधियों पर भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के आलोक में नियंत्रण / निगरानी रखे जाने के मद्देनजर एवं शांतिपूर्ण मतदान सम्पन्न कराने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी मोहम्मद जावेद हुसैन द्वारा 25.02.2023 के अपराहन 5:00 बजे से दिनांक 27.02.2023 के अपराहन 5:00 बजे तक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण रामगढ़ जिलान्तर्गत निम्नांकित निषेधाज्ञा जारी की गई है।
- किसी भी व्यक्ति / राजनैतिक दल / संगठन / अभ्यर्थी / इनके अभिकर्ता / कार्यकर्ता इत्यादि के द्वारा राजनैतिक प्रयोजन से संबंधित किसी भी प्रकार का सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाता है।
2 रात्रि 10:00 बजे से सुबह 08:00 बजे के बीच की अवधि को छोड़कर बाकि अवधि में डोर टू डोर माध्यम से संपर्क किया जा सकता है।
3 पूरे जिले में किसी भी व्यक्ति / राजनैतिक दल / संगठन / अभ्यर्थी / इनके अभिकर्ता / कार्यकर्ता इत्यादि द्वारा दिनांक 25.02.2023 के 5:00 बजे अपराहन से लेकर दिनांक 27.02.2023 के अपराइन 05:00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग पूर्णतया वर्जित रहेगा।
4 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 C के आलोक में मतदान के निर्मित दिनांक 25.02.2023 के 5:00 बजे अपराह्न से लेकर दिनांक 27.02.2023 के अपराहन 5:00 बजे तक पूरे रामगढ़ जिला क्षेत्र में शुष्क दिवस (Dry Day) पूर्व से ही घोषित किया गया है। इस अवधि में रामगढ़ जिला के सभी उत्पाद दुकानें बंद रहेंगी।
5 कोई भी व्यक्ति / राजनैतिक दल / संगठन / अभ्यर्थी / इनके अभिकर्ता / कार्यकर्ता इत्यादि किसी प्रकार का पोस्टर पर्चा, आलेख, फोटो आदि अथवा किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध आपत्तिजनक पर्चा, आलेख, फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे, इस संबंध में किसी प्रकार आपत्ति विधि-विरुद्ध संदेश, वाट्सएप ऐप या एस०एम०एस / फेसबुक / ट्वीटर / इंस्टाग्राम / अन्य सोशल मिडिया अथवा अन्य इलेक्ट्रोनिक्स माध्यम से आदान-प्रदान नहीं करेंगे, जिससे चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो।
कोई भी व्यक्ति / राजनैतिक दल / संगठन / अभ्यर्थी / इनके अभिकर्ता / कार्यकर्ता इत्यादि किसी
6 धार्मिक स्थल का प्रयोग ना तो राजनैतिक प्रचार के लिए करेंगे और ना ही संप्रादायिक भावना को भड़काने की कोई कार्रवाई करेंगे।
7 कोई भी व्यक्ति / राजनैतिक दल / संगठन / अभ्यर्थी / इनके अभिकर्ता / कार्यकर्ता इत्यादि द्वारा मतदाताओं को डराने धमकाने एवं किसी भी प्रकार के प्रलोभन में लाने का प्रयोग किये जाने से संबंधित यदि इस तरह की सूचना प्राप्त होगी तो संबंधित के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 / भारतीय दण्ड विधान के सुसंगत धाराओं के आलोक में आवश्यक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
8 भारतीय दण्ड संहिता में परिभाषित किसी भी अपराध करने तथा शांति भंग करने के उद्देश्य से पाँच या उससे अधिक व्यक्ति किसी भी स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे।
9 राजनीतिक कार्यकर्ताओं / पार्टी कार्यकर्ताओं / जुलूस कार्यकर्ताओं/ अभियान कार्यकर्ताओं आदि जो रामगढ़ जिला क्षेत्र के बाहर से लाए गये हैं और इस जिला क्षेत्र के मतदाता नहीं है उन्हें रामगढ़ जिला क्षेत्र में उपस्थित नहीं रहने का निदेश दिया जाता है।
10 किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार का लाइसेंसड हथियार / अग्नेयास्त्र / तीर-धनुष / लाठी / भाला / गंडासा एवं मानव शरीर के लिए घातक किसी भी प्रकार के हथियारों को लेकर चलने / प्रदर्शन पर पूर्णतः रोक लगाया जाता है (भारतीय दण्ड विधान की धारा 153 AA में शस्त्र की परिभाषा का विवरण दिया गया है।)
(क) यह आदेश परंपरागत ढंग से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय, विधि-व्यवस्था एवं निर्वाचन कर्तव्य पर लगे दण्डाधिकारी / निर्वाचन कर्मियों और पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा।
(ख) यह आदेश जिला दण्डाधिकारी द्वारा विधानसभा उप निर्वाचन के अवसर पर निर्गत किये जाने वाले आदेश पर निर्दिष्ट तिथि को निर्दिष्ट स्थान पर शस्त्र अनुज्ञप्ति धारियों द्वारा शस्त्र निरिक्षण कराने एवं शस्त्र जमा करने हेतु शस्त्र ले जाने वाले अनुज्ञप्तियों पर शिथिल होगा।
- मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अन्दर किसी प्रकार का चुनाव प्रचार या मत संयाचना करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा।
- किसी व्यक्ति / राजनैतिक दल / संगठन / अभ्यर्थी / इनके अभिकर्ता / कार्यकर्ता इत्यादि के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में समय-समय पर जारी दिशा निर्देश के विपरित कोई कार्य नहीं किया जाएगा।
13 यह आदेश मतदान के दिन मतदान केन्द्र पर शादी, बारात पार्टी, शव यात्रा हाट बाजार, अस्पताल में ले जा रहे मरीज के साथ जाने वाले व्यक्तियों, विद्यालय एवं महाविद्यालय में जाने वाले छात्र-छात्राओं एवं कर्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी / पुलिस बल पर लागू नहीं होगा। चूँकि संबंधित सभी व्यक्तियों को तत्काल रूप में नोटिस तामिला कराना समय नहीं है, अतः यह आदेश एक पक्षीय ( Ex- Parte) पारित किया गया है।