आय से अधिक संपत्ति मामले में ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल की सजा
दिल्ली : आय से अधिक संपत्ति के मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को चार साल की सजा हुई है और 50 लाख का जुर्माना लगाया गया है। दिल्ली की विशेष अदालत ने वर्ष 1993 से 2006 के दौरान आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले मे चौटाला को यह सजा सुनाई।
इससे पहले चौटाला ने बहस के दौरान बुढ़ापे और मेडिकल ग्राउंड पर कम से कम सजा देने का अनुरोध किया था। वहीं, सीबीआई ने अधिकतम सजा देने का अनुरोध करते हुए कहा कि इससे समाज में संदेश जाएगा। सीबीआई ने कहा कि चौटाला का बेदाग इतिहास नहीं है और यह दूसरा मामला है जिसमें उन्हें दोषी करार दिया गया है। अदालत ने पिछले सप्ताह चौटाला को दोषी करार देते हुए कहा कि आरोपी उक्त अवधि में ज्ञात आय के स्रोत से अधिक संपत्ति का संतोषजनक हिसाब देने में असफल रहा।

