हेमंत सरकार का मास्टर स्ट्रोक… राज्य में लागू होगा 1932 का खतियान, पिछड़ों को 27 फ़ीसदी आरक्षण
- कैबिनेट ने दी मंजूरी
गणादेश ब्यूरो
रांची। हेमंत सरकार ने एक बार फिर मास्टर स्ट्रोक खेला है। अब राज्य में 1932 का खतियान लागू होगा। कैबिनेट में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई।झारखंड के स्थानीय निवासी की परिभाषा एवं पहचान के लिए झारखंड के स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा एवं परिणामी सामाजिक सांस्कृतिक और अन्य लाभों के लिए विधेयक 2022 के गठन की स्वीकृति दे दी गई।
इसके तहत वैसे व्यक्ति जिनके पूर्वज का नाम 1932 या पूर्व के खतियान में दर्ज है।इसके अलावा भूमिहीन या खतियान नहीं होने या खतियान पढ़ने लायक नहीं होने पर ग्राम सभा द्वारा पहचान की जाएगी। इसे नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजने के प्रस्ताव पर सहमति दी गई।
वहीं झारखंड में अब पिछड़ों को 27 फ़ीसदी आरक्षण देने की मंजूरी दी गई। इसके तहत झारखंड पदों एवं सेवा आरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधन करते हुए विधेयक 2022 की स्वीकृति दी गई। इसके तहत अब अनुसूचित जाति को 10 से बढ़ाकर 12 फीसदी, अनुसूचित जनजाति को भी बढाकर 28 फीसदी, ओबीसी एनेक्सर 1को 15 फीसदी और पिछड़ा वर्ग एनेक्सर 2 को 12 ऑर्टिशत तथा पहली बार आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान को नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए भारत सरकार से आग्रह करने का निर्णय लिया गया।
अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की स्थापना इटकी में होगी। इसके लिए 120 से 150 एकड़ जमीन 99 साल के लिए लीज पर देने के लिए अजीम प्रेमजी फाउंडेशन और राज्य सरकार के बीच एमओयू किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में 3000 करोड़ रुपये निवेश किए जाएंगे।
आंगनबाड़ी सहायिका चयन मानदेय नियमावली 2022 के गठन की स्वीकृति दी गई। 2022 से 2023 तक में रबी फसल के लिए बीज पर 90 फ़ीसदी अनुदान देने की स्वीकृति दी गई। कृषि उपज एवं पशुधन विपणन अधिनियम में संशोधन की स्वीकृति दी गई। रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण के लिए रेल मंत्रालय राज्य सरकार और भारत सरकार के रेल परिवहन मंत्रालय के बीच एमओयू की स्वीकृति दी गई। इसके लिए सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्रिएट किया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों में बर्तन खरीदने एवं केंद्र के रखरखाव की स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य प्रशिक्षण संवर्ग नियमावली 2022 के गठन की स्वीकृति दी गई। सचिवालय सेवा के तहत उप सचिव संयुक्त सचिव को 24 दिसंबर 2020 के भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति देने की स्वीकृति दी गई। झारखंड वित्त विधेयक 2022 पर सहमति दी गई। 2022 से 2023 के लिए 86 प्रखंडों में आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 468 करोड़ 80 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई। झारखंड वित्त विधेयक 2022 के गठन की स्वीकृति दी गई। राज्य न्यायिक पदाधिकारियों को वेतन पुनरीक्षण की स्वीकृति दी गई। इसके तहत 10 करोड़ 4 लाख 44 हजार रुपए का वित्तीय भार पड़ेगा। विश्वविद्यालय में पीजी और अंगीभूत महाविद्यालय में स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों पर नियुक्त शिक्षकों का अवधि विस्तार 31 मार्च 2023 तक का दिया गया। झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2022 के गठन की स्वीकृति दी गई। आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को साल में दो सेट गरम पोशाक दिया जाएगा। इस पर 56 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। रांची नगर निगम में सीवरेज ड्रेनेज के लिए 31 करोड़ 16 लाख 97 हजार रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। डॉ मेरी नीलिमा क्रिकेटर को जेपीएससी के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त करने की स्वीकृति दी गई। सीएम के सुरक्षा कारकेड के वाहन एवं एंबुलेंस एवं मंत्रियों के एस्कॉर्ट के लिए वाहन खरीद के लिए 4 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत बच्चों के पूरक पोषाहार के लिए सप्ताह में 5 दिन अंडा फल और दूध का वितरण किया जाएगा।

