मिलावटी शराब पीने से हुई मौत तो सरकार देगी पांच से 10 लाख रुपए मुआवजा

सदन में झारखंड उत्पाद (संशोधन) विधेयक 2022 सदन से पारित
रांचीः झारखंड विधानसभा में चल रहे मॉनसून सत्र के आखिरी दिन सदन में झारखंड उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 पारित हुआ. लेकिन इस विधेयक का विधायक बिनोद सिंह और लंबोदर महतो ने विरोध करते हुए सवाल खड़ा किया। साथ ही इसे प्रवर समिति में भेजने की मांग की. माले विधायक विनोद सिंह ने कहा, अवैध व मिलावटी शराब पीने से मरने वालों को पांच से दस लाख का मुआवजा न्यायालय से मिलेगा, जो सही नहीं है. बीस लीटर से कम शराब बनाने वालो को जब पकड़ा जाता है तो वैसे उन्हें विवेक के अनुसार उस व्यक्ति को छोड़ सकते हैं या जेल भेज सकते हैं. ऐसे में वे बारगेनिग करेंगे. इसके लिए एक न्यूनतम राशि तय की जाए। वहीं आजसू विधायक डॉ लंबोदर महतो ने पूर्ण शराबबंदी मांग की। इस पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि यह विधेयक शराब व्यवसाय से जुड़े लोगों को इनोसेंट लोगों को बचाने के लिए लाया गया है. इस विधेयक के संशोधन से राज्य में गलत तरीके से शराब बनाने पर भी लगाम लगेगी.। लंबोदर महतो ने शराब दुकानों में काम करनेवाले कर्मियों को तीन महीने से मानदेय नहीं मिलने की भी बात कही। प्रभारी मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि इस विधेयक के संशोधन से राज्य में गलत तरीके से शराब बनाने पर भी लगाम लगेगी.

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