माननीयों का फेवरेट बॉडीगार्ड नहीं हटेगा, ट्रांसफर नहीं कर पायेंगे एसपी

गणादेश ब्यूरो
पटनाः बिहार के एमपी, एमएलए और एमएलसी अब अपने मनपसंद बॉडीगार्ड रख सकेंगे। पुलिस मुख्यालय के एडीजी सुरक्षा बच्चू सिंह मीणा के द्वारा जारी पत्र में सांसदों,विधायकों को मिले अपने मनपसंद अंगरक्षकों को विरमित नहीं करने का निर्देश दिया गया है. मुख्यालय ने यह निर्णय इसलिए लिया है क्योंकि पिछले दिनों ही मुख्यालय को इससे संबंधित सांसदों और विधायकों के कई पत्र प्राप्त हुए थे. जिसमें सांसदों और विधायकों ने अपने प्रतिनियुक्त अंगरक्षकों का स्थानांतरित जिला के लिए विरमित नहीं करने को कहा था. अब नियम के तहत सांसद विधायक और विधान पार्षद अपनी इच्छा के अनुसार अंगरक्षकों को रख सकते हैं. इस मामले को लेकर पुलिस मुख्यालय की ओर से 2017 के नियम का हवाला देते हुए बिहार सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को इस बात को लेकर निर्देश दिया गया है. इस नियम के तहत ट्रांसफर के बावजूद अब सांसद और विधायकों के अंगरक्षकों को नहीं हटाया जाएगा।

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