हिजाब विवादः कर्नाटक हाईकोर्ट ने छात्राओं की याचिका खारिज की, कहा- हिजाब इस्लाम में जरूरी नहीं
गणादेश डेस्क: कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को हिजाब बैन के खिलाफ दायर सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं. हाईकोर्ट ने कहा है कि इस्लाम धर्म में हिजाब पहनना जरूरी नहीं है. हाईकोर्ट ने इस दौरान कहा है कि स्टूडेंट स्कूल यूनिफॉर्म को पहनने से मना नहीं कर सकते. साथ ही हाईकोर्ट ने साफ किया है कि पांच फरवरी के सरकारी आदेश को अमान्य करने का कोई मामला नहीं बनता है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस जे एम काजी की पूर्ण पीठ को उडुपी की लड़कियों की याचिका की सुनवाई के लिए गठित किया गया था. इन सभी लड़कियों ने हाईकोर्ट से आग्रह किया था कि उन्हें कक्षाओं में स्कूल यूनिफार्म के साथ-साथ हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए. उन्होंने कहा था कि यह उनकी धार्मिक आस्था का हिस्सा है.वहीं हाईकोर्ट के फैसले को देखते हुए मंगलवार को सुरक्षा के लिहाज से राज्य के कई जिलों में धारा 144 लागू की गई है. बेंगलुरु में भी धारा 144 लागू है. साथ ही कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी के आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. उडुपी के एक प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज की छात्राओं के एक समूह की कक्षाओं में उन्हें हिजाब पहनने देने की मांग से तब एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया था जब कुछ हिंदू विद्यार्थी भगवा शॉल पहनकर पहुंच गए थे. यह मुद्दा राज्य के अन्य हिस्सों में फैल गया था जबकि सरकार यूनिफॉर्म संबंधी नियम पर अड़ी रही थी.