चारा घोटाला : लालू यादव की अपील पर आज से रोजाना होगी सुनवाई

रांची: चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष के लालू प्रसाद यादव की अपील याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय में आज से रोज नियमित सुनवाई शुरू होगी।
उच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी की अदालत ने सोमवार को इस मामले में आंशिक सुनवाई की थी। इसी दौरान उन्होंने बताया कि मंगलवार से चारा घोटाले के आरसी 64ए/1996 से संबंधित अपील याचिका पर रोजाना सुनवाई की जाएगी।
चारा घोटाले से जुड़ा यह मामला देवघर कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने देवघर कोषागार से गैरकानूनी ढंग से राशि निकालने के इस मामले में लालू प्रसाद यादव को दोषी पाते हुए साढ़े तीन साल के कारावास की सजा सुनाई थी।
सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा दी गई इस सजा के फैसले के खिलाफ लालू प्रसाद ने उच्च न्यायालय में अपील याचिका दायर की थी। इस मामले में उच्च न्यायालय लालू प्रसाद यादव को पहले ही जमानत प्रदान कर चुका है।
मामले की पिछली सुनवाई के दौरान अपीलकर्ताओं तथा सीबीआई के अधिवक्ताओं ने अदालत में संयुक्त रूप से अपनी बात रखी थी। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अदालत से कहा था कि मामले में अंतिम बहस प्रारंभ होने से पहले पेपर बुक तैयार करना अत्यंत आवश्यक है।
उच्च न्यायालय ने सुनवाई के दौरान पाया था कि इस मामले से जुड़ा निचली अदालत का रिकॉर्ड काफी बड़ा है। निचली अदालत का रिकॉर्ड बहुत विशाल होने के कारण उसकी हार्ड कॉपी सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध कराना संभव नहीं है। अदालत ने इन परिस्थितियों को देखते हुए अब संबंधित अपील पर नियमित रूप से सुनवाई करने की व्यवस्था दी है।

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