कंपनी या कारोबारी को घर किराये पर देने वालों को नहीं लगेगा GST

नई दिल्ली : केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने घर किराये पर देने वालों को बड़ी राहत दी है। CBIC ने कहा है कि किसी प्रोपराइटर यानी कंपनी या किसी कारोबार के मालिक को आवास के लिए दिए गए घर के किराये पर 1 जनवरी से GST नहीं लगेगा। यह GST प्रोपराइटर को देना होता है। CBIC ने अधिसूचना जारी कर कहा है कि बीते 17 दिसंबर को हुई GST परिषद की बैठक में बैठक में दिए गए सुझावों के अनुसार यह बदलाव किया गया है।
…तो 18% की दर से GST देना होगा
अधिसूचना में कहा गया है कि एक जनवरी 2023 से उस आवासीय इकाई पर कोई GST नहीं लगेगा, जिसे एक पंजीकृत इकाई के प्रोपराइटर को किराये पर दिया गया हो। हालांकि, यह सुविधा तभी मिलेगी जब उस आवास को सिर्फ व्यक्तिगत आवास के लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा हो। इसके साथ ही CBIC ने कहा है कि अगर उस संपत्ति का इस्तेमाल मालिकाना हक के लिए किया जा रहा है, तो उसके मालिक को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (RCM) के आधार पर 18 प्रतिशत की दर से GST देना होगा। RCM के तहत वस्तुओं और सेवाओं के आपूर्तिकर्ता के बजाए प्राप्त करने वाले को GST देना होता है।
GST परिषद की बैठक में पेट्रोल में मिलावट के लिए रिफाइनरी को आपूर्ति किए जाने वाले एथाइल अल्कोहल पर GST की दर को घटाकर 5 प्रतिशत करने की सिफारिश की गई थी।
अधिसूचना के मुताबिक, नई दर 1 जनवरी से लागू हो जाएगी। अभी तक इस पर GST की दर 18 प्रतिशत थी। इसके अलावा दाल के छिलके और अन्य पशुचारे पर GST की दर भी शून्य हो जाएगी। फलों के गूदे या फलों के रस से बनने वाले पेय पदार्थों पर 12 प्रतिशत की दर से GST लगेगा।

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