सदस्यता रद्द करने के मामले में निर्वाचन आयोग जारी करेगा अधिसूचना
रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने के मामले में निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करेगा। बरहेट विधानसभा सीट से झामुमो के विधायक हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने के मामले की जानकारी राज्यपाल निर्वाचन आयोग को देंगे।सीएम हेमंत सोरेन के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में राज्यपाल ने विधि विशेषज्ञों से राय मशवरा किया है।जानकारी के अनुसार अब इस पूरे मामले पर राज्यपाल अपने आदेश से चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे। उस आधार पर चुनाव आयुक्त एक नोटिफिकेशन जारी करेगा और उसकी कॉपी झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भेजी जाएगी। फिर वह कॉपी झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी स्पीकर को भेजेंगे। जानकारी के अनुसार ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में सीएम को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया है लेकिन इस पर विधिवत रूप से मुहर अधिसूचना जारी होने के बाद ही लगेगी। निर्वाचन पदाधिकारी अधिसूचना की कॉपी विधानसभा अध्यक्ष को भेजेंगे,उसी समय से मुख्यमंत्री विधायक के पद पर अयोग्य करार दिए जाएंगे। दरअसल शनिवार और रविवार को छुट्टी रहती है इसलिए माना जा रहा है कि सोमवार के दिन पूरी बातें सामने आएंगी।

