रांची के बिडोरा बार एंड रेस्टोरेंट में चल रहा था नशे का कारोबार। जिला प्रशासन ने लगाया ₹70000 का जुर्माना

रांची : अनुमंडल पदाधिकारी सदर उत्कर्ष कुमार के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा लालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कई बार एवं लॉन्ज में कोटपा अमेंडमेंट अधिनियम 2021 के तहत कई बार में छापेमारी की गई। अभियान के दौरान प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर प्लाजा चौक स्थित विडोरा  बार एंड लॉन्ज की तलाशी ली गई जहां पर लोगों को हुक्का परोसा जा रहा था। प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिष्ठान मालिक एवं हुक्का का सेवन कर रहे लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए कुल रुपए 70 हजार का जुर्माना लगाया एवं बार संचालक को हिदायत दी गई की भविष्य में अगर इस तरह का कृत्य दोहराने पर नियम संगत कार्रवाई की जाएगी उनके प्रतिष्ठान का लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा।अनुमंडल पदाधिकारी,सदर रांची द्वारा विशेष जांच टीम का गठन किया गया है जो की औचक निरीक्षण करते हुए ऐसे प्रतिष्ठा एवं लोगों पर कार्रवाई करने का काम कर रही है। ज्ञात हो कि झारखंड राज्य का रांची पहला जिला है जिसे स्मोक फ्री घोषित किया गया है साथ ही सार्वजनिक स्थान पर तंबाकू संबंध पद्धार्थ का सेवन करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है एवं शैक्षणिक संस्थान ,सरकारी भवन, कार्यालय ,अस्पताल के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का तंबाकू एवं तंबाकू संबंधी पदार्थ की बिक्री नहीं की जा सकती है जिला प्रशासन द्वारा ऐसे कृति करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई किया जा रहा है।

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