राजधानी रांची के निजी न्यूज चैनल के संचालक अरूप चटर्जी को मिली जमानत

रांचीः राजधानी रांची के निजी न्यूज चैनल के संचालक अरूप चटर्जी को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। मंगलवार को इस मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने पुलिस द्वारा की गयी गिरफ्तारी को अवैध माना. साथ ही अंतरिम जमानत दे दी. तीन सप्ताह में स्टेट और सूचक को जवाब देना है. बताते चलें कि शनिवार को धनबाद पुलिस ने अरूप चटर्जी को रांची के चांदनी चौक स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था.

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