सीएचसी एवं पीएचसी के माध्यम से झारखंड में ESIC सेवाओं के विस्तार की पहल

रांची: झारखंड में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की चिकित्सा एवं सामाजिक सुरक्षा सेवाओं का विस्तार अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से किए जाने की पहल की जा रही है। इसके साथ ही ESIC के अस्पतालों में मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना एवं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभुकों को भी इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी है। इसके लिए कैबिनेट से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद प्रस्ताव को अमलीजामा पहनाया जाएगा।
इस संबंध में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में ESIC से संबंधित बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि ESIC की स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ अधिक से अधिक बीमित श्रमिकों एवं उनके परिवारों तक पहुंचाने के लिए राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित किया जाए।
बैठक में प्रस्तावित व्यवस्था के तहत रांची एवं जमशेदपुर स्थित ESIC केंद्रों में अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना एवं आयुष्मान भारत के लाभुकों के इलाज की संभावना पर भी चर्चा की गई। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद इन योजनाओं के लाभुकों के इलाज के लिए क्लेम की राशि झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
वर्तमान में झारखंड में ESIS की 21 डिस्पेंसरी संचालित हैं, जहां बीमित व्यक्तियों एवं उनके परिवारों को चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। अब राज्य सरकार के CHC एवं PHC के नेटवर्क को ESIC की चिकित्सा सेवाओं से जोड़कर इसकी पहुंच राज्य के अधिकाधिक क्षेत्रों तक विस्तारित करने की योजना है।
प्रस्तावित व्यवस्था के तहत ESIC द्वारा संबद्ध प्रति बीमित व्यक्ति ₹1,000 प्रतिवर्ष की दर से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इससे लगभग 1.50 लाख बीमित व्यक्तियों तथा उनके परिवारों सहित करीब 6 लाख लाभार्थियों को चिकित्सा सुविधाओं का लाभ मिलने की संभावना है।
यह पहल झारखंड में ESIC कवरेज के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इससे राज्य के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत पात्र श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना के सामाजिक सुरक्षा दायरे में लाने में भी मदद मिलेगी।
ESIC के अंतर्गत पात्र बीमित व्यक्तियों एवं उनके परिवार के सदस्यों को नियमानुसार चिकित्सा लाभ, बीमारी हितलाभ, मातृत्व हितलाभ, दिव्यांगता हितलाभ, आश्रित हितलाभ सहित अन्य वैधानिक सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त होते हैं।
बैठक में अपर सचिव संदीप कुमार दोराईबुरू, संयुक्त सचिव श्री अनुज कुमार प्रसाद, श्रम सचिव जितेंद्र कुमार सिंह तथा ESIC झारखंड के क्षेत्रीय निदेशक शिवेंद्र कुमार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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