कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को चाईबासा कोर्ट में 26मई को उपस्थित होने का आदेश

चाईबासा: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। ताजा मामला चाईबासा के एमपी- एमएलए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने राहुल गांधी को 26मई को पेश होने का आदेश जारी किया है। हालांकि अदालत में पेशी से छूट के लिए राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट में अर्जी दायर की थी। लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज करते हुए सांसद को अदालत में पेश होने को कहा है।
इस संबंध में अधिवक्ता केशव प्रसाद ने बताया कि राहुल गांधी ने 28 मार्च 2018 को कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भाषण दिया था। उनके इस भाषण को लेकर भाजपा नेता प्रताप कुमार ने राहुल गांधी के खिलाफ चाईबासा सीजेएम अदालत में 9 जुलाई 2018 को मानहानि की अर्जी दायर की थी। इसी मामले में अब कोर्ट ने सुनवाई की है।इस मामले को सुनवाई के लिए झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर 20 फरवरी 2020 को सीजेएम कोर्ट से रांची स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए में भेज दिया गया। यहां से इसे चाईबासा स्पेशल एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में भेज दिया गया। इसके बाद अदालत ने मामले पर संज्ञान लिया गया। कोर्ट की ओर से राहुल गांधी को समन भेजा गया, लेकिन वो उपस्थित नहीं हुए।राहुल गांधी एमपी-एमएलए कोर्ट से जमानतीय वारंट जारी होने पर भी अदालत में पेश नहीं हुए। उनकी ओर से झारखंड हाईकोर्ट में वारंट रोकने के लिए अर्जी दायर की गई, जिसे कोर्ट ने डिस्पोजल कर दिया। अब चाईबासा एमपी-एमएलए कोर्ट ने सांसद राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए उन्हें अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया है।

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