अवैध बालू लदे सात वाहनों को खनन विभाग ने किया जब्त,प्राथमिकी दर्ज,वाहन चालक फरार  

रांची : अवैध बालू खनन और परिवहन के खिलाफ जिला खनन विभाग की और लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम मे बीते 10दिसंबर की रात्रि गश्ती के दौरान अनगड़ा से रांची की ओर जा रहे सात बालू लदे वाहनों को खनन विभाग ने जब्त किया है। जब्त करने से पहले अधिकारी ने ट्रक चालाक से कागजात मांगा, कागजात सत्यापन करने पर बालू अवैध पाया गया। बगैर वैध्य परिवहन के बालू लदे वाहनों को जब्त कर अनगड़ा थाना में लगा दिया गया है। इस संबंध में जिला खनन पदाधिकारी अबू हुसैन ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि अनगड़ा से रांची की ओर हाईवा,टर्बो,आईचर ट्रक में अवैध बालू वाहन आ रहा है। इसपर खान निरीक्षक रोशन कुमार और उसकी टीम को इसमें लगाया गया। बीते दस दिसंबर की रात्रि को जब्त ट्रक को रोका गया तो कोई भी वैध्य कागजात नहीं मिला। वहीं गाड़ी का चालक वाहन छोड़ कर भागने में सफल रहा। इसके बाद सभी बालू लदे वाहनों को जब्त कर अनगड़ा थाना में लगा दिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। जब्त वाहनों में jh0-1fi 6883, 200cft,jho1fe-185,4cft,jho-1fm-6883, 200cft, jho5dt-6063,200cft,हाइवा-jho1dl-4859,700cft, jh00fp-0502,700cft,od150-7009,700cft.वर्णित टर्बो एवं आयशर में 200 सीएफटी एवं हाईवे में 700 सीएफटी बालू लोड था. बालू एक लघु खनिज एवं बिना परिवहन चालान के बालू खनिज का परिवहन करना झारखंड लघु खनिज समुदान नियमावली2004 यथा संशोधित के नियम 54का उल्लंघन एवम दंडनीय अपराध है। साथ ही साथ खान एवम खनिज विकास एवम विनियम अधिनियम 1957 की धारा 41,एक उल्लंघन एवम धारा 21 के साथ साथ झारखंड मिनिरल्स प्रिवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग ट्रांसपोटेशन स्टोरेज रूल्स 2017के नियम 9तथा 13का उल्लंघन एवम दंडनीय अपराध है।

उपरोक्त नियमों एवं धाराओं एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत उपरोक्त वर्णित वाहन मालिक चालक एवं इसमें संचालित अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिक की दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।  

इस छपेमारी अभियान में खान निरीक्षक रोशन कुमार,

हवलदार विवेक शरण, विवेक थापा, आरक्षी दीपक श्रेष्ठ, आरक्षित निखिल छेत्री, आरक्षित सूरज राज शामिल थे।

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