झारखंड हाईकोर्ट का ड्राप बॉक्स और ई फाईलिंग की व्यवस्था खत्म करने का निर्देश
रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने ड्राप बॉक्स और ई फाईलिंग की व्यवस्था खत्म करने का निर्देश दिया है. इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के महासचिव नवीन कुमार ने याचिका दायर की थी. उसपर सुनवाई करते हुए अदालत ने उक्त निर्देश दिए. सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से एडवोकेट एसोसिएशन की अध्यक्ष ऋतु कुमार और नवीन कुमार अदालत के समक्ष उपस्थित हुए.
अदालत की बृहद पीठ के आदेश के बाद क्रिमिनल केस में पैरवीकार के एफिडेविट की अवधि एक सप्ताह करने का निर्देश जारी किया गया है. यह जानकारी एसोसिएशन के महासचिव नवीन कुमार ने दी. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डॉ रविरंजन, जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस राजेश शंकर ने मामले की सुनवाई की.