खनन लीज आवंटन मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और ईडी से जवाब दाखिल करने का दिया निर्देश

रांची: झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने प्रदेश सरकार और ईडी को खनन लीज आवंटन मामले में दाखिल करने को कहा है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र ने इस मामले को लेकर अगली सुनवाई के लिए एक मई की तारीख तय की है।
गौरतलब हो कि आरटीआई कार्यकर्ता एवं हाईकोर्ट के अधिवक्ता सुनील कुमार महतो की ओर से हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल किया गया था। जिस पर आज सुनवाई हुई।

इस मामले में राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बहस दौरान पूर्व के एक मामले का हवाला देते हुए इस मामले को भी मेंटेनेबल नहीं बताया। उन्होंने कहा कि यह मामला सुनवाई के योग्य नहीं है। इसी तरह का एक मामला शिव शंकर शर्मा एवं अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका है। इस याचिका में सीएम हेमंत सोरेन एवं अन्य के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट के खंडपीठ की ओर से पारित आदेश को पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। ऐसे में फिर इस मामले को उठाना सही नहीं लगता है।वहीं दूसरी ओर जवाब में याचिकाकर्ता ने कहा कि यह मामला अलग है। इसमें सीएम हेमंत सोरेन ने अपने संवैधानिक पद का दुरुपयोग किया है। जब उन्होंने खान आवंटित किया था तब वो खान मंत्री थे।

दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद खंडपीठ ने राज्य सरकार, ईडी को जवाब देने को कहा है। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह एवं विशाल कुमार ने पक्ष रखा।

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