सहारा समूह कब लौटाएगा लोगों का पैसाः पटना हाईकोर्ट
पटना। पटना हाई कोर्ट में सहारा इंडिया की विभिन्न स्कीमों में उपभोक्ताओं के जमा किए गए पैसों के भुगतान को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई । न्यायाधीश संदीप कुमार की एकलपीठ ने प्रमोद कुमार सैनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि 27 अप्रैल तक अगर नहीं बताया जाता है तो हाई कोर्ट उचित आदेश पारित करेगा। कोर्ट ने 27 अप्रैल तक जानकारी मांगी है। कोर्ट ने जानना चाहा है कि जनता के पैसे उन्हें किस तरह और कितनी जल्दी लौटाया जाएगा। अधिवक्ताओं ने कोर्ट को बताया कि अदालत में दो हजार से ज्यादा हस्तक्षेप याचिकाएं दायर हैं और सहारा की कई स्कीमों की अवधि पूरी होने बाद भी पैसे नहीं लौटाए जा रहे हैैं। अगली सुनवाई फिर 27 अप्रैल को होगी।

