एके 47 मामले में दो आरोपी को दस -दस वर्ष की सजा

रंजीत विद्यार्थी
मुंगेर गणादेश: चार वर्ष पूर्व देश में चर्चित मामले में शुमार एके 47 राइफल , मैग्जीन एवं पार्टस बरामदगी के मामले में कुल आठ एफआईआर दर्ज हुआ था । जिस में कोतवाली थाना कांड 555/18 में सर्वप्रथम एडीजे -सात विपिन बिहारी राय ने दो आरोपियों को आर्म्स एक्ट में अधिकतम दस वर्ष कि सजा सुनाई है ।सिविल कोर्ट में पहले मामले हैं जिसमें आरोपियों को आर्म्स एक्ट में दस वर्ष की अधिकतम सजा सुनाई गई है ।
सोमवार को एडीजे सात विपिन बिहारी राय के न्यायालय में सत्रवाद संख्या 172/2018 में सजा कि बिन्दु पर सुनवाई हुई।न्यायालय ने अभियोजन एवं बचाव पक्ष के दलील सुनने के बाद दो आरोपी को आर्म्स एक्ट के विभिन्न पांच धाराओं में 2 वर्ष, 03 वर्ष, 7-7 वर्ष एवं 10 वर्ष कि सजा सुनाई । साथ ही साथ 10-10 हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया ।एक आरोपी मुंगेर कोतवाली थाना क्षेत्र के कमेला रोड निवासी इरशाद अहमद है तो दुसरे आरोपी सबदलपुर बेगूसराय का सत्यम कुमार यादव है ।
अभियोजन पक्ष से एपीपी अभय कुमार सिन्हा ने बहस में भाग लिया ।
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क्या है मामला –

पुलिस ने 26 दिसंबर 2018 को गुप्त सूचना के आधार पर पुरबसराय रेलवे स्टेशन से तीन व्यक्तियों को हिरासत में लिया था । तलाशी के दौरान मो. इरशाद से पुलिस ने एक एके 47 ,चार एके 47 का मैग्जीन तथा एक देशी पिस्तौल बरामद किया था । इसके अलावा इनके पड़ोसी एवं सहयोगी तौसिफ इमाम से एक देशी पिस्तौल एवं एके 47 खरीदने वाले सत्यम कुमार यादव से पचास हजार रूपये बरामद किया था ।
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कुल 15 अभियुक्त

इस मामले में नामजद तीन अभियुक्त तथा 12 अप्राथमिक अभियुक्त हैं । जिसमें से 10 अभियुक्तों को बीते मंगलवार को न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था । वहीं ,शेष बचे तीन अभियुक्तों के विरुद्ध सत्रवाद संख्या 172/2018 ( ऐ) में सुनवाई चल रही है ।

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