छात्रवृत्ति की नई नियमावली पर प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न

हजारीबाग :9 सितंबर : उपायुक्त सभागार में उपायुक्त नैंसी सहाय की अध्यक्षता में गुरुवार को अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के लिए कल्याण विभाग से निर्गत छात्रवृत्ति की नई नियमावली पर प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हो गया गया। इस प्रशिक्षण में छात्रवृत्ति की नई नियमावली के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। इस दौरान जिला कल्याण पदाधिकारी आलोक रंजन ने जानकारी दी कि प्रीमैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर एवं स्टेट नोडल ऑफिसर एवं के माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों पर जांच की जाएगी, जिसकी स्वीकृति उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय छात्रवृत्ति समिति से की जाएगी।प्रीमैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन का इन्द्राज विद्यालय के स्तर पर ई कल्याण पोर्टल पर की जाएगी,जिसकी जिम्मेवारी इंस्टीट्यूट नोडल आफिसर (प्रधानाध्यापक) की होगी। तत्पश्चात यह डिस्ट्रिक्ट नोडल आफिसर (जिला कल्याण पदाधिकारी) के लोगिन में की जाएगी। इसका अवलोकन के पश्चात उपायुक्त की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय छात्रवृत्ति समिति हे स्वीकृति प्रदान की जाएगी। कक्षा 1से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए कोई आय सीमा नहीं है। कक्षा 1से 8 तक के विद्यार्थियों के पारिवारिक वार्षिक आय सीमा 250000 रु होगी। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए भी सभी कोटि की छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा 250000 रु होगी।प्रीमैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर की सूची जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षक से शीघ्र भेजने का अनुरोध जिला कल्याण पदाधिकारी से किया गया । सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी,कॉलेज एवं उच्च विद्यालय के प्रधानाचार्यो को जिम्मेदारी एवं पूर्ण सतर्कता से छात्रवृत्ति आवेदकों की जांच कर पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया। प्रशिक्षण में प्रीमैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की बढ़ी हुई दरों की विस्तृत जानकारी दी गई। बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, एरिया ऑफिसर, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, सभी महाविद्यालयों उच्च विद्यालय के उपस्थित प्राचार्य को नई नियमावली के महत्वपूर्ण बिंदुओं की विवरणी भी उपलब्ध कराई गई।

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