मिठाई बनाने वाले खाद्य कारोबारियों को सख्त निर्देश दिया गया
खूंटी: आगामी त्योहारों होली आदि के मद्देनजर अभिहित अधिकारी-सह-अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा जिला के सभी खाद्य कारोबारियों (मिठाई दुकान संचालक, रेस्टोरेंट, ढाबा, होटल संचालक, थोक विक्रेता, खुदरा एवं फुटकर विक्रेता, वितरक, फल, सब्जी विक्रेता, दवा विक्रेता, मीट, मुर्गा, मछली विक्रेता एवं फास्ट फुड विक्रेता इत्यादि) को खाद्य सुरक्षा के मानकों का शत्-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। खाद्य कारोबारियों को बताया गया है कि अमान्य एफएसएसएआई लाईसेंस व रजिस्ट्रेशन नंबर के खाद्य कारोबार करने पर 10 (दस) लाख रूपये तक का जुर्माना हो सकता है। पैकेट बंद खाद्य पदार्थ बिना एफएसएसएआई लाईसेंस नंबर, बनने की तिथि, एक्सपायरी तिथि, बैच नंबर, सूचना इत्यादि के क्रय-विक्रय करना एफएसएस एक्ट-2006 की धारा-52 के तहत दंडनीय अपराध है।
मिठाई बनाने वाले खाद्य कारोबारियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि मिठाईयों को सुरक्षित एवं अत्याधिक आकर्षक बनाने एवं रखने के लिए अवांछित केमिकल एवं स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डालने वाले अखाद्य एवं औद्योगिक रंगों का उपयोग नहीं करेंगे। साथ ही एफएसएसएआई द्वारा अधिकृत प्राकृतिक एवं कृत्रिम रंगों का मिठाईयों में उपयोग तय मानक के अनुरूप ही करेंगे। निर्देश दिया गया है कि मिठाई आदि में मिलावट नहीं करेंगे।
खाद्य कारोबारियों को निर्देशित किया गया है कि अपने खाद्य प्रतिष्ठानों में एफएसएसएआई लाईसेंस व रजिस्ट्रेशन नंबर का प्रमाण-पत्र परिसर के प्रमुख स्थान पर दर्शाना सुनिश्चित करेंगे। कहा गया है कि खाद्य पदार्थों का निर्माण करते समय सभी कर्मियों द्वारा संबंधित मिठाई दुकान, रेस्तरा, होटल, ढाबा में हैंड ग्लोब्स, हेयर नेट एवं मास्क आदि का उपयोग करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही खाद्य परिसर का समुचित साफ-सफाई रखना सुनिश्चित करेंगे। बताया गया है कि जिन्होंने अभी तक एफएसएसएआई लाईसेंस व रजिस्ट्रेशन नंबर लिया है अथवा रिन्यूवल नहीं कराया है, सात दिनों के अन्दर आनलाइन वार्षिक कारोबार के अनुसार आवेदन करना सुनिश्चित करेंगे।
खाद्य कारोबारियों को बताया गया है कि तले भुने हुए गर्म खाद्य पदार्थों जैसे समोसे, पकौडे, जलेबी, कचरी, बरा, दुसका आदि को अखबार, प्रिन्टेड पेपर एवं प्लास्टिक/ पॉलिथीन में देना सख्त मना है। कहा गया है कि सभी होटल एवं रेस्टोरेंट के संचालकों द्वारा कार्यरत कर्मियों का नियमाकुल स्वास्थ्य जांच कराना एवं मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र रखना आवश्यक है। सभी स्ट्रीट फूड वेंडर (मेला क्षेत्र में लगने वाले अस्थाई स्ट्रीट वेंडर सहित) बिक्री किये जाने वाले खाद्य सामग्रियों को ठीक से ढ़क कर रखेंगे एवं वैद्य एफएसएसएआई फूड लाईसेंस/रजिस्ट्रेशन लेकर ही कारोबार करेंगे। निर्देश दिया गया है कि सड़क /नाला किनारे एवं खुले में मुर्गा, मांस एव मछली दुकानों का संचालन करना पूर्णतः प्रतिबंधित है। सभी मीट विक्रेता अपने खाद्य परिसर में ब्लैक शीशा लगा करके ही कारोबार करना सुनिश्चित करेंगे।
खाद्य कारोबारियों को चेताया गया है कि दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 की सुसंगत धाराओं के तहत विधि-सम्मत् कार्रवाई की जायेगी।

