31 मार्च से पहले निपटा लें ये काम, 10 हजार तक का जुर्माना भी हो सकता है
रांचीः 31 मार्च से पहले ये जरूरी काम निपटा लें, नहीं तो आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए भी 31 मार्च 2022 तक की समय सीमा तय की गई है। इस समय सीमा के बाद संबधित करदाता यदि अपना पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कर पाएं है तो उनका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा और धारा 272 बी के तहत बैंक में राशि जमा करने पर उन्हें दोगुना टीडीएस देना होगा या निष्क्रिय पैन कार्ड ले जाने पर उन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लग सकता है।
31 मार्च 2022 तक रिवाइज्ड इनकम टैक्स भरने की अंतिम तारीख तय है। जो करदाता अब तक वित्तीय वर्ष 2021-22 का रिटर्न अब तक दाखिल नहीं किया है। उन्हें अनिवार्य रूप से लेट आरटीआर ऑनलाइन दाखिल करना होगा। वे 31 मार्च रात 11 बजकर 59 मिनट तक या उससे पहले भी कर सकते हैं। संभव हो तो करदाता इसे पहले ही ई-रिटर्न दाखिल कर दें। दाखिल करने के बाद यदि कोई गड़बड़ी है तो उसे समय रहते सुधारा जा सकता है।
: वर्ष 2021 में ओमिक्रोन संक्रमण को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक खातों में केवाईसी अपडेट की समय सीमा को 31 दिसंबर 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया था। यदि कोई बैंक खाता धारक तय समय सीमा के अंदर अपना केवाईसी अपडेट नहीं कराते हैं तो उनका बैंक खाता फ्रीज भी हो सकता है।
यदि किसी आयकर दाता को लगता है कि उनका टैक्स ज्यादा कटता है तो 80 सी के तहत वे तय राशि को सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ), राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस), इएलएसएस म्यूचुअल फंड जैसे टैक्स बचत साधनों में अपने निवेश कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपके पास 31 मार्च 2020 तक का समय है और आपको इसी समय सीमा के अंदर इसका लाभ उठाना होगा।
डाक विभाग ने नोटिस जारी किया है कि एमआईएस, एससीएसएस व टीडी खातों पर मिलने वाला ब्याज एक अप्रैल 2020 से केवल खाताधारक के पोस्ट आफिस खाते या बैंक खातों में ही जमा होगा। इसका मतलब है कि अपनी जमा राशि या एफडी पर ब्याज लेते रहने के लिए जरूरी है कि उन्हें डाकघर में लघु बचत योजनाओं को अपने बैंक खाते या पोस्ट आफिस के खातों से जोड़ना होगा। तय अवधि के बाद बचत करने वालों को डाकघर नगद में ब्याज की राशि नहीं देगी।
पीएम किसान योजना के तहत किसानों के लिए भी ई-केवाईसी अपडेट किया जाना अनिवार्य हो गया है। इसलिए पंजीकृत पीएम योजना का लाभ लेने वाले किसानों को 31 मार्च 2022 से पहले केवाईसी को ऑनलाइन या आफलाइन अपडेट करना होगा। तय समय सीमा के अंदर यदि कोई किसान अपने केवाईसी को अपडेट करने से चूक जाते हैं तो उन्हें पीएम किसान योजना की अगली किस्त का भुगतान नहीं किया जाएगा।