आदर्श आचार संहिता का पूर्ण पालन सुनिश्चित करें-एसडीओ
खूंटी: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में चतुर्थ चरण के निर्वाचन क्षेत्र खूंटी, मुरहू एवं अड़की प्रखण्ड के सभी निर्वाची पदाधिकारियों एवं अभ्यर्थियों के साथ बुधवार को बिरसा कॉलेज बहुउद्देश्यीय सभागार में बैठक आहूत की गई। इस दौरान मुख्य रूप से अनुमण्डल पदाधिकारी, व्यय प्रेक्षक, सामान्य प्रेक्षक, अपर समाहर्ता, जिला पंचायती राज पदाधिकारी व अन्य उपस्थित थे। मौके पर निर्वाची पदाधिकारी व सहायक निर्वाची पदाधिकारी सहित व्यय प्रेक्षक कोषांग के सभी अधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान व्यय प्रेक्षक के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत (आम) चुनाव 2022 में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को व्यय-लेखा संधारण की प्रक्रिया एवं व्यय लेखा जाँच से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गयी।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग, रांची द्वारा जिले के लिए सामान्य एवं व्यय प्रेक्षक की प्रतिनियुक्ति की है।
इस दौरान अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि सभी अभ्यर्थियों को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि सभी पंचायत क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू है।
पंचायत चुनाव के दौरान उम्मीदवार ऐसा कोई पोस्टर, इश्तेहार, पैम्पलेट या परिपत्र नहीं निकाल सकते हैं, जिसमें मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता अंकित नहीं हो। किसी उम्मीदवार के निर्वाचन की संभावना पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के उद्देश्य से, उसके व्यक्तिगत आचरण और चरित्र या उम्मीदवारी के संबंध में ऐसे कथन या समाचार का प्रकाशन कराना, जो मिथ्या हो या जिसके सत्य होने का विश्वास न हो। किसी चुनाव सभा में गड़बड़ी करना या विघ्न डालना भी निर्वाचन कानून के अंतर्गत अपराध माना जायेगा। निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय से 48 घंटे पूर्व तक की अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति न तो सार्वजनिक सभा बुलाएगा, न ही आयोजित करेगा और न ही उसमें उपस्थित होगा। आगे उन्होंने जानकारी दी कि पेड़ न्यूज़ से सम्बंधित मामलों पर भी विशेष नजर रखी जा रही है। कोई भी सूचना या खबर का प्रकाशन या प्रसारण किसी उम्मीदवार के हित मे हो या उसकी चुनावी सम्भावनाएं बनाई जाय तो वैसी सूचनाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जाय।
आगे उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता को प्रभावी रूप से पालन कराने सहित शांतिपूर्ण व निष्पक्ष तरीके से निर्वाचन कार्य संपन्न कराने को लेकर प्रशासनिक तैयारियां भी जोरों पर है। उम्मीदवारों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जायेगी। ऐसे में उम्मीदवारों को ऐसे सभी कार्यो से परहेज करना चाहिए, जो निर्वाचन कानून के अंतर्गत अपराध है।
मतदाताओं को रिश्वत या किसी प्रकार का पारितोषिक/उपहार देना अपराध है। उम्मीदवारों को मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने या ले जाने के लिए वाहनों का उपयोग करने से भी परहेज रखना होगा। मतदान केन्द्र में या उसके आसपास विश्रृंखल आचरण करना या मतदान केन्द्र के अधिकारियों के कार्य में बाधा डालना या उनसे अभद्र व्यवहार करना अपराध माना गया है। मतदाताओं का प्रतिरूपण करना अर्थात गलत नाम से मतदान करने या कराने का प्रयास करने से भी उम्मीदवारों को परहेज करना होगा। यह सब निर्वाचन कानून के अंतर्गत अपराध माना गया है। उक्त कार्यो से परहेज नहीं करने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ निर्वाचन संबंधित कानून के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।
इस दौरान मुख्य रूप से व्यय प्रेक्षक द्वारा विभिन्न बिंदुओं
पर अभ्यर्थियों को जानकारी दी गयी।
प्रेक्षक ने सभी प्रत्याशियों से कहा कि निर्वाचन व्यय का लेखा ससमय प्रस्तुत करना है। उन्होंने कहा कि कोई समस्या या शिकायत हो तो वह लिखित रूप में उपलब्ध कराएं, ताकि समय से निस्तारण किया जा सके।
व्यय प्रेक्षक ने सभी प्रत्याशियों से कहा कि आदर्श आचार संहिता का पालन करना अनिवार्य है।
मौके पर अपर समाहर्ता द्वारा बताया गया कि 11 मई को जिला परिषद के अभ्यर्थियों का लेखा सत्यापन व्यय प्रेक्षक द्वारा किया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थियों को पूर्व में ही सूचित किया जा चुका है। उम्मीदवारों को निर्वाचन संबंधित कानून का पालन करना चाहिए। निर्वाचन को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू है। इसके दायरे में रहकर ही उम्मीदवार एवं उनके कार्यकताओं को आचरण करने की आवश्यकता है। निर्वाचन कानून का पालन नहीं करने की स्थिति में उम्मीदवार एवं उनके कार्यकर्ताओं के विरूद्ध कानूनन कार्रवाई की जा सकती है।
त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव’ 2022 में निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक अभ्यर्थियों का निर्वाचन व्यय का दिन-प्रतिदिन लेखा रजिस्टर की जाँच की जानी है। जाँच हेतु अभ्यर्थी स्वयं/प्राधिकृत एजेन्ट के द्वारा व्यय प्रेक्षक के निरीक्षण के लिए लेखा पदाधिकारियों के समक्ष रजिस्टर पेश करेंगे। रजिस्टर की जाँच व्यय प्रेक्षक एवं सहायक व्यय प्रेक्षकों के मार्गदर्शन में होगा। सभी अभ्यर्थियों को बताया गया कि दिन-प्रतिदिन का निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर स्वयं/प्राधिकृत व्यक्ति के साथ समस्त बिल एवं भाउचर सहित ससमय उपस्थित किया जाना है। साथ ही बताया गया कि निर्देशों का अनुपालन नहीं करने पर आई0पी0सी0 की धारा 171-1 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
मौके पर अपर समाहर्ता ने बिंदुआर बताया कि किसी भी उम्मीदवार या किसी राजनैतिक दल को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी धर्म सम्प्रदाय या जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुंचे या उनमें विद्वेष या तनाव पैदा हो। मत प्राप्त करने के लिए धार्मिक साम्प्रदायिक जातीय या भाषायी भावनाओं का सहारा नहीं लिया जाना चाहिये। पूजा या उपासना के किसी स्थल जैसे कि मंदिर मस्जिद गिरजाघर, गुरुद्वारा आदि का उपयोग निर्वाचन प्रचार के लिए नहीं किया जाना चाहिए। किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन के ऐसे पहलुओं की आलोचना नहीं की जानी चाहिए जिनका संबंध उसके सार्वजनिक जीवन या क्रियाकलापों से हो और न ही ऐसे आरोप लगाये जाने चाहिए जिनकी सत्यता स्थापित न हुई हो।
किसी अभ्यर्थी की आलोचना उसकी नीति और कार्यक्रम पूर्व इतिहास एवं कार्य तक ही सीमित रहनी चाहिए तथा उसका एवं उसके कार्यकर्ताओं की आलोचना असत्यापित आरोपों पर आधारित नहीं की जानी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के शान्तिपूर्ण घरेलू जीवन के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए। चाहे उसके विचार कैसे भी क्यों न हाँ। किसी व्यक्ति के कार्यों या विचारों का विरोध करने के लिए किसी उम्मीदवार द्वारा ऐसे व्यक्ति के घर के सामने धरना देने नारेबाजी करने या प्रदर्शन करने जैसे तरीकों का सहारा लेना अथवा ऐसी कार्यवाही का कतई समर्थन नहीं किया जाना चाहिए।