आठ सप्ताह में फोर्थ ग्रेड की बहाली करे रिम्सः हाईकोर्ट

रांची। झारखंड हाईकोर्ट में रिम्स प्रबंधन को आठ सप्ताह में फोर्थ ग्रेड की बहाली करने का आदेश दिया है। बुधवार को हाईकोर्ट में जस्टिस डा एसएन पाठक की अदालत में रिम्स में चतुर्थ वर्ग के पद पर नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने रिम्स के उस आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसके तहत चतुर्थ वर्ग की नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन को रद कर दिया गया था। अदालत ने कहा कि रिम्स इस मामले में प्रार्थियों को नियुक्ति करने की प्रक्रिया आठ सप्ताह में पूरी करे। अदालत को सुनवाई के दौरान बताया गया कि मार्च 2019 में रिम्स की ओर से चतुर्थ वर्ग के पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। अक्टूबर 2020 में नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी करते हुए प्रार्थियों का चयन किया गया, लेकिन रिम्स प्रशासन की ओर से उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। इसको लेकर उनकी ओर से रिम्स प्रबंधन को कई बार प्रतिवेदन दिया गया। लेकिन बाद में रिम्स की ओर से बताया गया कि सरकार के निर्देश पर उक्त विज्ञापन को रद कर दिया गया है। अदालत को बताया गया कि बिना किसी कारण बता ही विज्ञापन को रद कर दिया गया। इसमें नैसर्गिक न्याय का पालन नहीं किया गया है।

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