बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को राहतः आचार संहिता उल्लंघन मामले में हुए बरी
धनबाद: बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को कोर्ट से राहत मिली है। आठ साल पुराने आचार संहिता उल्लंघन मामले में कोर्ट ने दीपक प्रकाश को बरी कर दिया है। दीपक प्रकाश के साथ 10 आरोपियों को भी राहत मिल गई हैष बुधवार को । धनबाद एमपी एमएलए के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी संतोषनी मुरमुर की अदालत ने साक्ष्य के आभाव में बरी करने का फैसला सुनाया। बताते चलें कि 2014 में तेनुघाट में चुनाव प्रचार के दौरान बिना अनुमति के राजनीतिक बैठक आयोजित की गई थी। इस मामले में तत्कालीन सीओ ने माधवलाल सिंह, रवि शंकर जायसवाल, दीपक प्रकाश, नागेंद्र नाथ त्रिपाठी, देवनारायण प्रजापति, लक्ष्मण नायक, अंबिका खबास, सुधीर कुमार सिन्हा, बनेश्वर महतो, शांतिलाल जैन के विरुद्ध दर्ज की गई थी। उस समय दीपक प्रकाश राज्यसभा के सदस्य नहीं थे। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के बाद मामले को धनबाद विशेष कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया।