झारखण्ड के एक राजनीतिक दल की हुई मान्यता रद्द

रांची। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सूचित किया गया है कि आयोग के रजिस्टर से 111 अतिरिक्त पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (आरयूपीपी) को हटाने का निर्णय लिया गया है।आयोग द्वारा जारी किए गए 111आरयूपीपी के सूची में झारखण्ड के “झारखण्ड वनांचल कॉंग्रेस” पार्टी का भी नाम सम्मिलित है । आयोग द्वारा जानकारी दी गई है कि वैसे पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल जो वार्षिक अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं पूर्व में यदि निर्वाचन में सम्मिलित हुए हैं तो उसका निर्वाचन में व्यय का प्रतिवेदन निर्धारित तिथि तक समर्पित कर दें। इसके अतिरिक्त झारखंड की 38 अन्य पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भी नोटिस जारी किया गया है । नोटिस प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर उन्हें आयोग को अनुपालन के साथ प्रतिवेदन समर्पित करना है।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वैसे 111 आरयूपीपी, जिनके संचार का पता, धारा 29A(4) के तहत पंजीकरण आवश्यकता के रूप में वैधानिक रूप से आवश्यक था, धारा 29A(9) के तहत पते में किसी भी बदलाव के बारे में भारत निर्वाचन आयोग को सूचित करना आवश्यक था, जिसका उन्होंने अनुपालन नहीं किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सूचित किया है कि ये आरयूपीपी या तो सत्यापन पर मौजूद नहीं पाए गए हैं या उनके द्वारा जारी पत्र, आयोग के आदेश दिनांक 25 मई 2022 के अनुसरण में डाक विभाग द्वारा बिना सुपुर्दगी लौटा दिए गए हैं।

विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि इससे संबंधित कोई भी दल इस आदेश के जारी होने के 30 दिनों के भीतर संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी/चुनाव आयोग से संपर्क कर सकता है एवं अपने पात्रता हेतु आवश्यक दस्तावेज समर्पित कर सकता है। साथ ही आयोग ने यह भी सूचित किया है कि 25 मई, 2022 को शुरू हुआ यह अभ्यास आगे भी जारी रहेगा और व्यवस्थित रूप से इसका पालन किया जाएगा।

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