भागलपुर में चुनावी शांति सुनिश्चित करने को निषेधाज्ञा लागू, 9 नवंबर शाम 6 बजे से 11 नवंबर मतदान समाप्ति तक रहेगी पाबंदी

भागलपुर। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 11 नवंबर को होने वाले मतदान को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। जिला दंडाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत पूरे भागलपुर जिले में निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश 9 नवंबर की शाम 6 बजे से लेकर 11 नवंबर की रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगा।

किन क्षेत्रों में लागू रहेगा आदेश :निषेधाज्ञा भागलपुर जिले के सभी सात विधानसभा क्षेत्रों – 152-बिहपुर, 153-गोपालपुर, 154-पीरपैंती (अ.जा.), 155-कहलगांव, 156-भागलपुर, 157-सुलतानगंज और 158-नाथनगर में लागू होगी।

क्या-क्या रहेगा प्रतिबंधित :इस अवधि में कोई सार्वजनिक सभा, जुलूस या प्रचार कार्यक्रम नहीं किया जा सकेगा। फिल्म, टीवी या अन्य माध्यमों से चुनाव प्रचार पर भी रोक रहेगी।मतदान केंद्रों के 100 मीटर दायरे में लाउडस्पीकर या मेगाफोन के प्रयोग पर प्रतिबंध रहेगा। मतदान के दिन 100 मीटर के भीतर किसी भी उम्मीदवार का चुनाव बूथ स्थापित नहीं किया जा सकेगा। बिना अनुमति के पांच या अधिक लोगों का समूह मतदान केंद्रों के 100 मीटर के अंदर नहीं जुट सकेगा (मतदान कतार को छोड़कर)। सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों के अंगरक्षक मतदान केंद्र के 100 मीटर क्षेत्र में नहीं जा सकेंगे।

वाहनों पर भी रहेगा नियंत्रण:राजनीतिक दलों को वाहनों के प्रयोग के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी। निजी वाहन (दोपहिया सहित) मतदान केंद्रों से 200 मीटर की दूरी तक नहीं आ सकेंगे। केवल आपात सेवा, चुनाव कार्य या पुलिस वाहनों को छूट रहेगी।

मीडिया के लिए दिशा-निर्देश :केवल अधिकृत मीडियाकर्मी मतदान केंद्रों पर जा सकेंगे, लेकिन उन्हें मतदान की गोपनीयता का कड़ाई से पालन करना होगा।

आदेश की अवधि :यह निषेधाज्ञा 11 नवंबर की मध्यरात्रि 12 बजे तक प्रभावी रहेगी। डीएम ने नागरिकों से अपील की है कि वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सहयोग करें और चुनाव के दौरान शांति एवं सौहार्द बनाए रखें।

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