प्रदूषण बोर्ड ने कसा शिकंजा, होटल, रेस्टोरेंट, क्लब, बैंक्वेट हाल चलाने के लिए संचालन के लिए लेना होगा परमिशन
रांचीः झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अब एक्शन में आ गया है। अब राज्य में होटल, रेस्टोरेंट, बैक्वेंट हाल, मैरिज हाल, क्लब और इससे संबद्ध इकाईयों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से बकायदा सीटीई या सीटीओ का परमिशन लेना होगा। बोर्ड के अनुसार अब इसे सख्ती से लागू किया जाएगा। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 46 वीं पर्षद मंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
प्रदूषण बोर्ड ने होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज हाल समेत ऐसी इकाईयां जो अब तक बोर्ड से संचालन की सहमति लेने की आवश्यकता नहीं समझती थीं, उन्हें 31 अक्टूबर तक की मोहलत दी गई है। इस अवधि तक यदि वे प्रदूषण बोर्ड में स्थापना या संचालन के लिए अपना आवेदन देती हैं तो उन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा। वन टाइम एक्सपेंशन के तहत उन्हें यह मौका दिया गया है। लेकिन यदि इस तिथि तक ऐसा नहीं किया गया तो बोर्ड सख्ती बरतेगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा।
पांच करोड़ से कम की इकाईयों को सेल्फ एसेसमेंट की सुविधा
पांच करोड़ से कम की इकाईयों को सेल्फ एसेसमेंट की सुविधा दी गई है। इसके लिए उन्हें बोर्ड के कार्यालय के चक्कर काटने की भी जरूरत नहीं है। वे ऑनलाइन आटो रिन्यूवल सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा राज्य में बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य में संचालित प्रयोगशालाओं का थर्ड पार्टी मूल्याकंन कराने का निर्णय लिया गया। बायोमेडिकल वेस्ट और अन्य खतरनाक वेस्ट का भी मूल्यांकन का निर्णय लिया गया।