अस्सिटेंट इंजीनियर नियुक्ति मामले में आरक्षण को लेकर दायर याचिका खारिज
रांचीः अस्सिटेंट इंजीनियर नियुक्ति मामले में पीटी में आरक्षण देने के खिलाफ दायर की गई याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने खाजिरज कर दिया है। बताते चलें कि जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट में अस्सिटेंट इंजीनियर नियुक्ति की पीटी में आरक्षण देने के खिलाफ दाखिल याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा गया था गुरुवार कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया। पीटी में आरक्षण देने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। इससे अब झारखंड में अस्सिटेंट इंजीनियर नियुक्ति प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया है. पिछली सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन की ओर से अदालत को बताया गया कि अस्सिटेंट इंजीनियर नियुक्ति की पीटी परीक्षा में जेपीएससी की ओर से कोई आरक्षण नहीं दिया गया है. अनारक्षित श्रेणी सभी के लिए होती है. इसलिए इस श्रेणी में सभी श्रेणियों के अभ्यर्थी आ सकते हैं,

