नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक से पूछा,किन कानून के तहत पांच सौ और एक हजार के नोट बंद किए गए थे
दिल्ली :-करीब छह साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पूछा है कि किस कानून के तहत 1000 व 500 के नोट बंद किए थे. कोर्ट ने 12 अक्टूबर सरकारी की नोटबंदी के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र व आरबीआई को नोटिस जारी किया है. 5 जजों की संविधान पीठ ने 9 नवंबर तक जवाब मांगा है.मालूम हो कि 2016 में विवेक शर्मा ने याचिका दाखिल कर सरकार के फैसले को चुनौती दी थी. इसके बाद 58 और याचिकाएं दाखिल की गईं. अब एकसाथ सभी याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हुई है. संविधान पीठ की अध्यक्षता जस्टिस एस.अब्दुल नजीर कर रहे हैं. हालांकि, 16 दिसंबर 2016 को ही ये केस संविधान पीठ को सौंपा गया था, लेकिन तब बेंच का गठन नहीं हो पाया था. हालांकि, तत्कालीन चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने मोदी सरकार के इस फैसले की तारीफ की थी. याचिकाकर्ताओं ने दलील दी है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 26 (2) किसी विशेष मूल्यवर्ग के करेंसी नोटों को पूरी तरह से रद्द करने के लिए सरकार को अधिकृत नहीं करती है. धारा 26 (2) केंद्र को एक खास सीरीज के करेंसी नोटों को रद्द करने का अधिकार देती है, न कि संपूर्ण करेंसी नोटों को।

