सीबीआइ ने बंधु तिर्की के खिलाफ 11 अगस्त 2010 को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में दर्ज की थी प्राथमिकी
रांचीः सीबीआइ ने बंधु तिर्की के खिलाफ 11 अगस्त 2010 को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी. मामले में सीबीआइ की ओर से 2013 में चार्जशीट दाखिल की गयी. इसके बाद सीबीआइ ने मई 2013 में अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी. जिसमें बताया गया था कि श्री तिर्की के पास आय से अधिक संपत्ति तो है, लेकिन उतनी नहीं कि उनके विरुद्ध मुकदमा चले. सीबीआइ के तत्कालीन न्यायाधीश ने सीबीआइ की दलील को खारिज करते हुए मामले में संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया गया था. कोर्ट के निर्देश पर मुकदमा चला. 16 जनवरी 2019 को बंधु तिर्की के खिलाफ आरोप तय किया गया. सीबीआइ ने 22 गवाही करायी. 18 दिसंबर 2019 को गवाही पूरी होने के बाद आरोपी का बयान दर्ज किया गया. मामले में बंधु ने अपने बचाव में सात गवाहों को अदालत में प्रस्तुत किया था. छह मार्च 2020 से बंधु की ओर से बहस शुरू की गयी.