सीएम हेमंत को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जिस बेंच में पूर्व में यह मामला सूचीबद्ध हुआ था वही बेंच एसएलपी पर सुनवाई करेगी

नई दिल्लीः शेल कंपनी मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस जेके माहेश्वरी की बेंच में हुई. झारखंड सरकार की ओर से इस मामले में वरीय अधिवक्ता मुकुल रहतोगी ने सरकार का पक्ष रखा। रहतोगी ने सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस बेंच में पहले यह मामला सूचीबद्ध हुआ था वही बेंच एसएलपी पर सुनवाई करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर किसी तरह की रोक लगाने से इनकार कर दिया है. बताते चलें कि झारखंड सरकार ने शेल कंपनियों से जुड़े मामले में इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी. फिर चार मई को सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट को मामले की मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई करने को कहा था. जिसके बाद तीन जून को झारखंड हाईकोर्ट में इन तीनों याचिका पर सुनवाई हुइ करते हुए तीनों याचिका को मेंटेनेबल बताया था. अब इस मामले की सुनवाई 11 जुलाई को होगी।

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