हाईकोर्ट ने आइएएस अविनाश कुमार को लगाई फटकार, कहा, रिजाइन क्यू नहीं दे देते, अगली सुनवाई 13 जुलाई को
रांची : झारखंड हाईकोर्ट में झारखंड राज्य बिजली वितरण निगम के सीएमडी अविनाश कुमार को फटकार लगाई है। अदालत ने अविनाश कुमार को सशरीर हाजिर होने को कहा था। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आप रिजाइन क्यों नहीं दे देते, हमको काम चाहिए। काम करके दिखाइए। अदालत ने अविनाश कुमार से पूछा कि प्रतिमाह एक लाख और सलाना 12 लाख पहुंचने वाला बिजली बिल एक करोड़ कैसे पहुंच गया? विभाग की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा. बिजली चोरी से संबंधित मामले की सुनवाई करे हुए कोर्ट ने कई विषयों पर चर्चा की. महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि विभिन्न संस्थानों पर बिजली बिल मद में एक हजार करोड़ बकाया है. इसपर कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत या अन्य माध्यमों से मामले का निष्पादन कराएं. कोर्ट में विभाग के खिलाफ 4900 मामले लंबित है. अफसर कोर्ट को सहयोग नहीं करते है. मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी.