हत्या के दोषियों को उम्र कैद की सजा

रामगढ़। देवर के साथ मिलकर पति की हत्या के मामले में कोर्ट ने दो दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। मंगलवार को रामगढ़ के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय संजय प्रताप की अदालत यह फैसला सुनाया। साथ ही दोषियों पर कुल 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर ड़ेढ वर्ष की अलग से सजा सुनाई है। हत्या का आरोप शम्मा परवीन और तूफैल अंसारी पर लगा था। बताते चलें कि कोर्ट ने 27 मई को दोषी करार दिया था।
इस पूरे मामले में मृतक के दोनों बच्चे ही चश्मदीद गवाह थे। दोनों ने कोर्ट के समक्ष अपन बयान दर्ज कराया कि उनकी आंखों के सामने मां शम्मा परवीन व चाचा तुफैल अंसारी ने रस्सी से उसके पिता शौकत अंसारी की गला घोंट कर हत्या कर दी थी। इस पूरे मामले में अभियोजन की ओर से कुल 13 गवाहों की गवाही कोर्ट में प्रस्तुत की गई।

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