कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन को लेकर एसडीओ की अध्यक्षता में हुई बैठक
खूंटी: अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में शनिवार को बिरसा कालेज के बहुद्देशीय भवन में झारखण्ड अधिविद्य परिषद द्वारा आयोजित 14 मार्च से प्रारंभ होने वाली वार्षिक माध्यमिक परीक्षा-2023 को कदाचार मुक्त संचालित करने के उद्देश्य से बैठक का आयोजन किया गया। मौके पर उपस्थित दंडाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। निर्देशित किया गया कि कदाचारमुक्त परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्रों के आसपास विधि-व्यवस्था सुनिश्चित कराना किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि र्दिनांक 14मार्च से 03 अप्रैल तक प्रथम पाली पूर्वाह्न 09ः45 बजे से अपराह्न 01ः05 बजे तक एवं इंटरमीडिएट (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य) परीक्षा-2023 दिनांक 14.03.2023 से दिनांक 05.04.2023 तक द्वितीय पाली अपराह्न 02ः00 बजे से अपराह्न 05ः20 बजे तक खूँटी जिला के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों में संचालित होगी।
कहा कि परीक्षा कदाचारमुक्त, भयमुक्त एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु दिनांक 14.03.2023 से दिनांक 05.04.2023 तक प्रातः 6.00 बजे से संध्या 6.00 बजे तक जिले के सभी 29 परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर परिधि में निषेधाज्ञा जारी रहेगा।
अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि विद्यालय परिसर में परीक्षार्थी को प्रवेश-पत्र के बिना प्रवेश करना वर्जित रहेगा तथा परीक्षा केन्द्र में इलेक्ट्राॅनिक गजट, डिजिटल घड़ी, मोबाईल, इयरफोन, पेनड्राईव, कैलकुलेटर, आदि लेकर प्रवेष करना भी वर्जित रहेगा।(सरकारी कार्य में लगे पुलिस पदाधिकारी/कर्मचारी को छोड़कर)
उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान परीक्षा हाॅल में मोबाईल फोन/इलेक्ट्राॅनिक गजट का उपयोग करना वर्जित रहेगा (वीक्षक/परीक्षा में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं कर्मी सहित)।
साथ ही किसी भी प्रकार का हरवे-हथियार जैसे लाठी, डण्डा, भाला, गड़ासा, तीर-धनुष आदि लेकर विद्यालय परिसर में प्रवेश करना या चलना प्रतिबंधित रहेगा (सरकारी कार्य में लगे पुलिस पदाधिकारी/कर्मचारी को छोड़कर)।
अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि विद्यालय परिसर में किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र, अस्त्र-षस्त्र, विस्फोटक पदार्थ लेकर चलना या प्रवेश करना प्रतिबंधित रहेगा (सरकारी कार्य में लगे पुलिस पदाधिकारी/कर्मचारी को छोड़कर)। साथ ही विद्यालय परिसर में परीक्षार्थी के अभिभावक, किसी अन्य व्यक्तियों का प्रवेष वर्जित रहेगा (परीक्षार्थी/परीक्षा में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं कर्मी को छोड़कर)।