LG नहीं, सीएम दिल्ली का ‘असली’ बॉस, सुप्रीम कोर्ट का फैसला

नई दिल्ली : दिल्ली में मुख्यमंत्री बनाम उपराज्यपाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार को होना चाहिए। अब उपराज्यपाल (LG) नहीं मुख्यमंत्री ही दिल्ली का असली बॉस होगा। इस तरह उप राज्यपाल के अधिकारों में कुछ कटौती हुई तो सीएम का कद बढ़ गया।
दरअसल, केंद्र सरकार ने 2021 में गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट (GNCTD Act) पास किया था। इसमें दिल्ली के उपराज्यपाल को कुछ और अधिकार दे दिए गए थे। आम आदमी पार्टी ने इसी कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया।
फैसले की बड़ी बातें
*अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होगा
*चुनी हुई सरकार के पास प्रशासनिक सेवा का अधिकार होना चाहिए।
*उपराज्यपाल को सरकार की सलाह माननी होगी।
फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा-लंबे संघर्ष के बाद जीत, अरविंद केजरीवाल जी के जज्बे को नमन। दिल्ली की दो करोड़ जनता को बधाई…सत्यमेव जयते।
आम आदमी पार्टी के विधायक और कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट करते हुए कहा कि ये जनता की जीत है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आठ साल तक दिल्ली की जनता की लड़ाई अदालत में लड़ी और आज जनता जीत गई।

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