झारखंड हाईकोर्ट ने एफएसएल में सहायक निदेशक की नियुक्ति पर रोक से किया इंकार
रांचीः झारखंड हाईकोर्ट में एफएसएल में सहायक निदेशक की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक से इनकार किया। लेकिन अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट के अंतिम आदेश से नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित होगी। इस मामले में अदालत ने राज्य सरकार और जेपीएससी से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। प्रार्थी अपराजिता सोरेन की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने अदालत को बताया कि विज्ञापन जारी होने के बाद जेपीएससी की ओर से नियुक्ति प्रक्रिया के बीच में कुछ शर्तों को शिथिल कर दिया गया, जो कि नियमानुसार गलत है

