झारखंड हाईकोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन के करीबियों की शेल कंपनी में निवेश मामले में दस्तावेज जमा करने का दिया निर्देश
रांची। झारखंड हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों द्वारा शेल कंपनियों में निवेश के मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई चीफ जस्टिस रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में हुई। अदालत को ईडी की ओर से वरीय अधिवक्ता तुषार मेहता ने बताया कि हाल के दिनों में एजेंसी ने राज्य में कार्रवाई की है। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी मिले हैं। इस पर कोर्ट ने उन्हें सील बंद लिफाफे में दस्तावेज रजिस्ट्रार जनरल के यहां जमा करने का निर्देश दिया है। वहीं अदालत ने मौखिक रूप से राज्य में बालू, स्टोन और कोयले के अवैध खनन के मामले में चिंता जताई। इसमें रांची डीसी की ओर से शपथ पत्र दायर करने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। कहा कि क्या खनन विभाग के कोई जिम्मेदार अधिकारी शपथ पत्र दायर करेंगे। क्या रांची डीसी को खनन विभाग की सारी जानकारी है, जिसको देखते हुए उन्होंने शपथ पत्र दाखिल किया है। वहीं झारखंड सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने याचिका पर आपत्ति जताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। जिस पर अदालत ने कहा कि उन्हें भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। इसके बाद अदालत ने 17 मई को इस मामले की सुनवाई की तिथि निर्धारित की है।