खाद्य कारोबारियों को मिलावटी एवं घटिया किस्म का तेल नहीं बेचने का निर्देश
खूंटी: अभिहित अधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी अनिकेत सचान के निर्देश पर शनिवार को अनमंडल कार्यालय में खाद्य अनुज्ञप्ति/ पंजीकरण सह जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया।
मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा सुरक्षित खांए, स्वस्थ्य रहें का संदेश दिया गया। साथ ही सभी खाद्य कारोबारकत्र्ताओं को खाद्य अनुज्ञप्ति/ पंजीकरण लेकर ही खाद्य करोबार करने का निर्देश दिया गया।
आयोजित शिविर में खाद्य अनुज्ञप्ति/ पंजीकरण हेतु 25 आवेदन प्राप्त हुए। इसमें से 10 आवेदनों को त्वरित निष्पादन किया गया। मौके पर ही खाद्य अनुज्ञप्ति/ पंजीकरण वितरण किया गया।
मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा खाद्य कारोबारियों को मिलावटी एवं घटिया किस्म का तेल नहीं बेचने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थों पर मैनुफैक्चर डेट, एक्सपायरी डेट, बेस्ट बिफोर पर घ्यान देना आवश्यक है। निर्देशित किया गया कि होटल, फास्ट फुड, मिठाई दुकानदार किचेन परिसर की साफ-सफाई रखेंगे। निर्देश दिया गया कि मांस एवं चिकेन दुकान वाले खुले में मांस को नहीं बेचेंगे। निर्देशित किया गया कि तेल में दो-तीन बार फ्राई करने के बाद उक्त तेल उपयोग नहीं करना है।
उन्होंने कहा कि एफएसएसएआई एक्ट के पालन करवाने हेतु निरंतर दुकानों का औचक निरीक्षण एवं नमूनों का संग्रह किया जाएगा। खाद्य सामग्रियों में मिलावट पाया जाता है तो संबंधित दुकानदार के विरुद्ध एफएसएसएआई एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।