बेहतर कार्य करने वाले मुखिया होंगे सम्मानित: हिमांशु शेखर चौधरी

रांची: झारखंड राज्य खाद्य आयोग ने एक नई पहल शुरू करते हुए राज्य के सभी जिले में उत्कृष्ट कार्य करने वाले मुखिया को सम्मानित करने का फैसला लिया है। यह सम्मान समारोह 9 दिसंबर राज्य खाद्य आयोग के स्थापना दिवस को होगा।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013के क्रियान्वयन और निगरानी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सभी जिले में प्रथम,द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहने वाले मुखिया को इसमें सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए आठ मापदंड निर्धारित किए गए हैं।आयोग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। मंगलवार को आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने प्रेसवार्ता कर इसकी विस्तृत जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को अनाज दिलवाने में मुखिया एक बेहतर कड़ी माना जाता है। लोगों को उसके अधिकारों की जानकारी भी मुखिया देते हैं। इसलिए राज्य के सभी मुखिया को अपने दायित्वों के प्रति जागरूक और प्रेरित करने के उद्देश्य से ही खाद्य आयोग ने राज्य के सभी जिले के मुखिया को सम्मानित करने का फैसला लिया है। जिलों में प्रथम द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रहने वाले मुखिया को इसमें सम्मानित किया जाएगा।जिले के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार हेतु मुखिया के चयन के लिए मापदंड निर्धारित करने के लिए 23 अगस्त को आयोग कार्यालय के सभा कक्ष में एक बैठक हुई थी। बैठक में विस्तृत विचार विमर्श के बाद उत्कृष्ट कार्य करने वाले मुखिया के चयन के लिए कुल आठ मापदंड तय किए गए। इन मापदंडों के आधार पर ही जिला स्तर पर प्रथम द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर आने वाले मुखिया का चयन किया जाएगा। श्री चौधरी ने कहा कि निर्धारित अवधि माह अक्टूबर 2022से सितंबर2023 तक सतर्कता समिति के कार्य। इस मामले में सतर्कता समिति के आयोजित बैठकों की संख्या,बैठक के कार्यवाही का लेखन एवम बैठकों में लिए गए निर्णय के क्रियान्वयन की दिशा में किए गए प्रयास एवम सतर्कता समिति की योजनाओं के भौतिक जांच के फलाफल से संबंधित अधिकारियों को अवगत कराने के आधार पर अंक दिए जायेंगे। इस बिंदु में अधिकतम बीस अंक दिए जायेंगे।
मुखिया द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के क्रियान्वयन को सुधीर बनाने के दिशा में किए गए विशेष पहल के आधार पर अधिकतम अंक 10 दिए जाएंगे।
मुखिया को सम्मानित करने के लिए निर्धारित मापदंड के आधार पर अंक प्रदान करने हेतु सभी जिले में एक चयन समिति का गठन किया जाएगा। चयन समिति के अध्यक्ष अपर समाहर्ता सह जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी होंगे। जबकि जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला जन सूचना पदाधिकारी, इनके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित योजनाओं में कार्य करने वाले दो प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता जिनका मानोनयन संबंधित जिला के डीसी द्वारा किया जाएगा, वे इसके सदस्य होंगे। बैठक में यह तय किया गया है कि सभी जिले के उपाय को यदि निर्देश दिया जाए की चेन की प्रक्रिया पूरी कर प्रथम द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर आने वाले मुखिया की सूची 15 नवंबर तक आयोग को उपलब्ध करा देंगे। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच की अवधि में मुखिया द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर जिला स्तरीय चयन समिति उत्कृष्ट तीन मुखिया का चयन करेंगे।
प्रेसवार्ता में आयोग के सदस्य आयोग के सदस्य शबनम परवीन, सचिव संजय कुमार मौजूद थे।

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