हाईकोर्ट ने हरीश मुंजाल के खिलाफ दर्ज
रांचीः झारखंड हाईकोर्ट में मेडिका भूमि विवाद मामले मुंजाल परिवार के सदस्यों पर हुई प्राथमिकी को रद्द करने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है. प्रार्थी हरीश मुंजाल की याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस ए के चौधरी की कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद भूमि खरीद से जुड़े मामले में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने से इनकार कर दिया है. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और पार्थ जालान ने पक्ष रखा. हाईकोर्ट के इस आदेश से हरीश मुंजाल को बड़ा झटका लगा है.

