हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड का गठन नहीं होने पर राज्य सरकार पर लगाया दस हजार रुपए का जुर्माना
रांचीः झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को अंजुमन इस्लामिया चुनाव प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। यह सुनवाई जस्टिस राजेश शंकर के कोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने सुन्नी वक्फ बोर्ड के सीईओ को आक्षेप कमेटी गठन कर मतदाता सूची को दो सप्ताह में स्क्रुटनी करने का आदेश दिया है। साथ ही अदालत ने वक्फ बोर्ड का गठन नहीं होने के कारण राज्य सरकार पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया. बताते चलें कि अंजुमन इस्लामिया चुनाव को लेकर अकिरुल रहमान ने मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी जिस पर पिछली सुनवाई करते हुए अदालत में सुन्नी वक्फ बोर्ड के सीईओ को अदालत में उपस्थित होने को कहा था ऐसे में आज वे उपस्थित हुए और अदालत ने उन्हें निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर जिम्मेदारी सौंपी.