हाईकोर्ट ने देवघर डीसी और मनोहरपुर सीओ को शाम आठ बजे तक हाजिर होने का दिया निर्देश
रांचीः देवघर के डीसी और मनोहरपुर के सीओ को हाईकोर्ट ने शाम आठ बजे तक कोर्ट में सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया है। शुक्रवार को जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने राज्य के मुख्य सचिव को देवघर डीसी और मनोहरपुर के सीओ को हाजिर करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि अगर डीसी और सीओ हाजिर नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाएगा। साथ ही सीओ को लैंड पॉजिशन रिपोर्ट से संबंधित सभी फाइल साथ लेकर आने का निर्देश दिया है.बताते चलें कि इस मामले में सुनील कुमार शर्मा ने याचिका दायर की है। प्रार्थी ओर से अदालत को बताया गया कि बैजनाथपुर में उनकी एक जमीन है। जिसे वह बेचना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने मोहनपुर के सीओ यहां आवेदन देकर एलपीसी जारी करने की मांग की थी। लेकिन उन्होंने अभी तक एलपीसी जारी नहीं किया। जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसी मामले में सुनवाई करने के दौरान अदालत ने सीओ और देवघर डीसी को रात आठ बजे तक कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है।