जेएसएससी की संशोधित नियमावली के खिलाफ दाखिल याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में हुई सुनवाई , अगली सुनवाई 27 अप्रैल को
रांचीः ।झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रजन और एसएन प्रसाद की अदालत में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संशोधित नियमावली के खिलाफ दाखिल याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। अदालत ने कहा कि किस आधार पर राज्य सरकार ने सामान्य वर्ग के लिए 10वीं और 12वीं की परीक्षा राज्य के संस्थानों से ही पास करने की शर्त लगाई है और भाषा के पेपर से हिंदी और अंग्रेजी को बाहर कर दिया गया है। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से वरीय अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पक्ष रखते हुए कहा कि वह स्वयं इस मामले से संबंधित दस्तावेज को देखना चाहेंगे और अधिकारियों के साथ बैठक कर उचित सलाह देंगे। उनकी ओर से इसके लिए समय की मांग की गई, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। मामले में अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। याचिका में यह भी कहा गया है कि यह नियमावली संविधान की मूल भावना के विपरीत है और समानता के अधिकार का उल्लंघन है। वैसे अभ्यर्थी जो राज्य के निवासी होते हुए भी राज्य के बाहर से पढ़ें हो, उन्हें नियुक्ति परीक्षा से नहीं रोका जा सकता है, इसलिए नई नियमावली को निरस्त किया जाए।