खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने शहर के विभिन्न दुकानों का किया निरीक्षण
खूंटी:खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता जांच को सोमवार को शहर के कई दुकानों में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार ने औचक निरीक्षण किया। दुकानदारों को खाद्य सामग्री की गुणवता बनाये रखने एवं दुकानों साफ-सफाई रखने का निर्देश दिया गया। दुकानदारों को चेताया गया कि खाद्य सामग्रियों को हमेशा ढ़क कर रखें अन्यथा उनके खिलाफ एफएसएसएआई एक्ट 2006 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान सभी तरह के दुकानदारों को खाद्य अनुज्ञप्ति/ निबंधन लेकर ही व्यवसाय करने का निर्देश दिया गया। दुकानदारों को बताया गया कि बिना लाइसेंस के करोबार करते पाये जाने पर 05 लाख तक जुर्माना एवं 06 महीने कारावास की सजा का प्रावधान है।
उन्होंने काराबारियों को बताया कि बिक्री किये जाने वाले पैकिंग प्रोडक्टस पर एफएसएसएआई लाइसेंस संख्या, मैनूफैक्चर डेट एवं एक्सपाइरी डेट अंकित होना आवश्यक है। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने दुकानदारों को चेतावनी दी कि प्रतिबंधित पान मसाला, गुठका आदि की बिक्री करते हुए पाये जाने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने खाद्य कारोबारियों को चेताया कि कामधेनू, गोवर्धन आदि ब्रांड के रंगों का प्रयोग खाने वाले मिठाई में ना करें।
दुकानदारों को चेतावनी दी गई कि औचक निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थों में मिलावट एवं दुकानों में गंदगी पाये जाने पर संबंधित दुकानदार के विरुद्ध एफएसएसएआई एक्ट 2006 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।
निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी द्वारा शंकर भोजनालय, महावीर कुल्फी/आईसक्रीम, मां नास्ता होटल, बजरंग माहेश्वरी, रामा स्टोर सहित अन्य दुकानों का निरीक्षण कर खाद्य समग्रियों का नमूना लिया गया।

