बिहार में महंगाई भत्ता 4% बढ़ा, नई शिक्षक नियमावली को मिली मंजूरी

पटना : नीतीश कैबिनेट की आज सोमवार को हुई बैठक में 6 एजेंडों पर मुहर लगी है। नए वित्तीय वर्ष में कैबिनेट की पहली मीटिंग में नई शिक्षक नियमावली को आखिरकार मंजूरी मिल गई। नई नियमावली से सूबे में 3 लाख के करीब शिक्षक अभ्यर्थियों को फायदा मिलेगा। इसी के साथ राज्य के कर्मियों के महंगाई भत्ता में वृद्धि हुई है। पहले यह 38 प्रतिशत था जो अब 4% बढ़कर 42% हो गया है।
यह जानकारी देते हुए कैबिनेट सचिव एस. सिद्धार्थ ने कहा कि शिक्षक बहाली की नई नियमावली पर मुहर लग गई है। इस नियमावली का नाम होगा ‘बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त) नियमावली 2023’। इस नियमावली के तहत अब जो भी शिक्षको की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी, वे अब राज्य कर्मी होंगे। अर्थात राज्य सरकार के कर्मी होंगे। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है।
कैबिनेट सचिव ने बताया कि इससे पूर्व राज्य में पंचायत शिक्षक, पंचायत समिति शिक्षक, जिला परिषद के शिक्षक और नगर निकाय के स्थानीय निकाय के शिक्षक हुआ करते थे।।अब जो भी नई नियुक्ति होगी वह राज्य सरकार करेगी। राज्य सरकार नियुक्ति के लिए आयोग के माध्यम से परीक्षा लेगी, जो जो राज्य सरकार निर्धारित करेगी। हो सकता है बीपीएससी या कोई दूसरा आयोग हो। परीक्षा के माध्यम से ही अब नियुक्तियां होंगी।
वहीं, कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ता बढ़ाने के एजेंडे पर भी मुहर लग गई है। बिहार में महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ाया गया है। अब राज्य के कर्मियों को महंगाई भत्ता 38 की जगह 42 फीसदी मिलेगा। एक जनवरी 2023 से यह लागू हो जाएगा। राज्य के कर्मचारियों के साथ ही पेंशनभोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा।
इन फैसले पर भी मुहर
इसके अलावा मद्य निषेध विभाग में अराजपत्रित पदों के लिए 905, विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मियों के लिए 1420 समेत कई पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट ने सैप में कार्यरत कुल 3953 सेवानिवृत्त सैनिकों की अनुबंध अवधि 2022-23 के लिए विस्तारित करने की स्वीकृति दी है। इसके अलावे बिहार के प्रोबेशन निदेशालय में अतिरिक्त 97 निम्न वर्गीय लिपिक, 30 उच्च वर्गीय लिपिक और 10 प्रधान लिपिक यानी कुल 137 अतिरिक्त लिपिक संवर्ग के पदों की स्वीकृति दी गई है। शराबबंदी को सफल बनाने के लिए बिहार मद्य निषेध अवर सेवा के विभिन्न कोटि के 905 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। इन पदों की स्वीकृति से पटना जिले में छह, भागलपुर में दो, पश्चिम चंपारण में दो समेत अन्य जिलों में चलंत दल गठित की जाएगी, जो शराब माफियाओं के खिलाफ छापेमारी करेगी। इसके अलावे सीमावर्ती जिलों में कार्यरत कुल 16 जांच चौकी में पर्याप्त पदाधिकारी एवं मद्य निषेध सिपाही का भी पदस्थापन हो सकेगा।

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