चिरूडीह गोलीकांडः पूर्व मंत्री योगेंद्र साव एवं उनकी पत्नी निर्मला देवी को 10 साल की सजा
रांचीः हजारीबाग के बड़कागांव के चीरूडीह में 2016 में हुए हिंसा मामले में पूर्व मंत्री योगेन्द्र साव व उनकी पत्नी निर्मला देवी को अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है। जेल में बंद पूर्व मंत्री योगेंद्र साव एवं उनकी पत्नी निर्मला देवी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश हुए थे। योगेंद्र साव की बेटी व बड़कागांव के वर्तमान विधायक अंबा प्रसाद कोर्ट की कार्रवाही जानने कोर्ट पहुंची थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार सजा के बिन्दु पर दोनों पक्ष के अधिवक्ता बहस हुई। इसके बाद पूर्व मंत्री योगेन्द्र साव व उनकी पत्नी निर्मला देवी को अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने धारा 307 के तहत 10 साल की सजा और दो हजार जुर्माना साथ ही धारा 326 के तहत 5 साल की सजा और एक हजार जुर्माना लगाया गया है। बताते चलें कि 1 अक्टूबर 2016 को तत्कालीन विधायक निर्मला देवी के नेतृत्व में एनटीपीसी के खनन कार्य के खिलाफ कफन सत्याग्रह चलाया जा रहा था। पुलिस रोकने ने गई तो हिंसा भड़क गई थी। एएसपी कुलदीप कुमार, सीओ शैलेश कुमार सिंह सहित 30 से ज्यादा पुलिसकर्मी व आंदोलनकारी गंभीर रूप से घायल हुए थे। चार लोगों की मौत भी हो गई थी। इससे पहले 8 मार्च को रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट में इस केस से जुड़े सभी बिंदुओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसले के लिए 22 मार्च को योगेन्द्र साव को दोषी करार दे दिया था. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने योगेंद्र साव के ऊपर लगे आरोपों को साबित करने के लिए 20 गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज करवाये हैं. जबकि आरोपी योगेंद्र साव, निर्मला देवी और अंकित राज की ओर से 7 गवाह प्रस्तुत किये गए है. योगेंद्र साव पर आईपीसी की धारा 307 समेत अन्य धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.